उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई